Retirement age Rules: हाल के दिनों में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कई चर्चाएँ चल रही थीं। कई लोगों का मानना था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव करने वाली है। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए सरकार ने अब अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। संसद में इस मुद्दे पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
केंद्र और राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में अंतर
देश भर में लाखों-करोड़ों लोग केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट के नियम केंद्र और राज्य सरकारों के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए यह उम्र विभाग और पद के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।
कर्मचारी संगठनों की माँग
लंबे समय से देश के विभिन्न कर्मचारी संगठन सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की माँग कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाए ताकि वे अधिक समय तक नौकरी कर सकें। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का भी है। कुछ कर्मचारी नियत समय से पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, और उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, यह भी एक विचारणीय बिंदु है।
सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब
संसद में उठे प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय परिषद से इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तक रिटायरमेंट की उम्र के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न ही निकट भविष्य में कोई बदलाव होने की संभावना है।
खाली पदों को लेकर भी उठे थे सवाल
संसद में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद खाली होने वाले पदों को समाप्त किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए पदों को समाप्त कर दिया जाए। एक अन्य सांसद के इस प्रश्न पर कि 2014 से अब तक कितने पद समाप्त किए गए हैं, सरकार ने जवाब दिया कि इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
भ्रांतियों का निवारण
कई दिनों से यह अफवाह फैल रही थी कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव करने वाली है। इन अफवाहों के कारण कर्मचारियों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया था। हालांकि, अब सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यह बात साफ हो गई है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारियों के मन में उत्पन्न हुई शंकाओं का समाधान हो सकेगा।
नियम बनाने का अधिकार
यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम बना सकती हैं। सेवानिवृत्ति की आयु भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत आती है। इसीलिए केंद्र और राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर है। यह अंतर संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।
कर्मचारियों के हित में निर्णय
सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी। यदि भविष्य में सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव किया जाता है, तो वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए सम्भवतः सभी संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाएगा ताकि एक संतुलित निर्णय लिया जा सके।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यह उम्र राज्य, विभाग और पद के अनुसार भिन्न हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी तक इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और निकट भविष्य में ऐसे किसी बदलाव की योजना भी नहीं है।
अफवाहों से सावधान रहें
ऐसे समय में जब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनेक अफवाहें फैल रही हैं, यह आवश्यक है कि कर्मचारी केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सरकार द्वारा संसद में दिए गए बयान को ही प्रामाणिक माना जाना चाहिए। अनाधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी बयानों और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या नीति के लिए संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या घोषणा का संदर्भ लें।